हरिद्वार,आशाराम बापू को गुजरात की गांधीनगर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आशाराम बापू को यह सजा सूरत की दो बहनों के साथ रेप के मामले में मिली है। आशाराम बापू पहले से जोधपुर कोर्ट के फैसले के आधार पर नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे है। अब गांधीनगर कोर्ट ने उन्हें बलात्कार के एक और मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। 31 जनवरी को गांधीनगर कोर्ट ने महिला शिष्या से रेप के मामले में आसाराम बापू को सजा सुनाई। एक दिन पहले 30 जनवरी को कोर्ट ने आशाराम बापू को दोषी करार दिया है। आसाराम पर सूरत की एक महिला ने करीब 10 साल पहले अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में बार-बार रेप करने का आरोप था। लंबी सुनवाई के बाद गांधीनगर एडिशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने सोमवार को आशाराम बापू को रेप के मामले में दोषी बताया।
स्वयंभू बाबा आसाराम बापू सोमवार को महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहरा दिए गए थे। साल 2013 में दर्ज किए गए इस केस में गुजरात में गांधीनगर के एक कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। लोक अभियोजक आर सी कोडेकर ने सोमवार को कहा था, ‘कोर्ट ने अभियोजन के मामले को स्वीकार कर लिया है। आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धारा में दोषी ठहराया है।’
आसाराम बापू द्वारा महिला शिष्या के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गांधीनगर की अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है। अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में आरोपी आसाराम बापू को उम्रकैद देने की मांग की थी। साथ ही कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाने की मांग की थी। अहमदाबाद के पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर.सी. कोड़ेकर कि, अदालत ने पीड़िता को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा हैं।