उतराखंड सरकार को हाईकोर्ट का आदेश जाने क्या है

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नैनीताल -उत्तराखण्ड सरकार को हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है की जो प्रवासी लोग आ रहे है उनको बॉर्डर पर ही रोक कर क्वारटीन करे इसे उत्तराखण्ड में क्रोनो का खतरा नही होगा

आप को बता दे की अभी तक क्रोनो मरीज का आकड़ा 120 पहुंच गया है जो चिंता का विशेष बन गया है बाहर से आने वाले लोगो से क्रोनो की सँख्या में इजाफा हुआ है जिसको देखते हुऐ सचिदानद डबराल ने याचिका दायर कर क्रोनो वायरस से बचाव के लिये घोषित लॉक डाउन में प्रभावित लोगो मदद करने की मांग की थी हाईकोर्ट ने बाहरी राज्यो से आने वाले प्रवासियों थर्मल टेस्टिंग के साथ क्रोनो टेस्टिंग और रेपिड टेस्टिंग की दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश जारी किया की रेड जॉन से आने वाले प्रवासी को बार्डर पर ही रोककर क्वारटीन करे और रिपोट निगेटिव आने पर ही आगे जाने दे

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