हरिद्वार,सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड सरकार भी कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जिन व्यक्तियों का कोरोना से निधन हुआ है, उनके स्वजन को राज्य आपदा मोचन निधि से 50 हजार रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी।सुप्रीम कोर्ट ने ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को कोरोना से मौत होने पर मुआवजे के भुगतान के लिए गाइडलाइन बनाने को कहा था.
यह राशि आपदा मोचन निधि से मृतक के विधिक वारिस के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर परिजनों को मुआवजा राशि मिल जाएगी। शासन ने जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 7397 लोगों की मौत हो चुकी है।
सरकार ने कोविड संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए शासन स्तर पर सभी औपारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। शीघ्र ही जिला स्तर पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। बशर्ते कि मृतक उत्तराखंड का मूल निवासी हो या फिर राज्य में किसी भी कार्य से निवासरत हो।
राज्य में कोरोना से हुई मौत
जिला, संख्या
देहरादून, 3519
हरिद्वार, 1018
नैनीताल, 944
ऊधमसिंह नगर, 761
पौड़ी, 315
अल्मोड़ा, 196
पिथौरागढ़, 181
टिहरी, 108
रुद्रप्रयाग, 106
उत्तरकाशी, 74
चमोली, 62
बागेश्वर, 60
चम्पावत, 53
देश में कोविड संक्रमण का पहला केस पाए जाने की तिथि से लेकर भविष्य में भी कोरोना से जान गंवानेे वालों के परिजनों को सरकार मुआवजा देगी। इसके लिए मृतक के परिजनों को तहसील स्तर पर तहसीलदार या फिर जिला स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। मुआवजा के लिए आवेदन फार्म तहसील व जिला मुख्यालयों में उपलब्ध रहेगा। मुआवजा राशि पाने के लिए मृतक के परिजनों को स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदन करने के बाद राज्य मोचन निधि से 30 दिन के भीतर डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
प्रदेश सरकार कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा देगी। यह धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी।