उत्तराखंड,फर्जी नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनाकर बैंक को लगाया 87.72 लाख का चूना तीन पर मुकदमा दर्ज

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हरिद्वार, उत्तराखंड में अक्सर फर्जीवाड़ा एक मुकदमा दर्ज होते रहे हैं इसमें कई मामले बैंकों को लेकर भी हैं जिसमें व्यक्ति ने लोन तो लिए लेकिन चुकाने का टाइम पर पता चला कि वह प्रॉपर्टी किसी और की थी या फिर वह पहले ही बिक चुकी है वही ऐसा एक मामला उत्तराखंड के रुद्रपुर से आ रहा है जहां कुछ व्यक्तियों ने कृषि भूमि जमीन को दिखाकर कोटक महिंद्रा बैंक से 26 लाख का ऋण लिया था जिसको चुकाने में वह लोग असमर्थ रहे और अब बैंक का ब्याज लगाकर 87.72लाख से अधिक रुपया हो गया है बैंक ने कोर्ट के आदेश पर पति पत्नी सहित 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है

मिलि जानकारी अनुसार काशीपुर रोड स्थित कोटक महिंद्रा बैंक शाखा के लीगन प्रबंधक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 को आरबीआई बैंक का नोटिफिकेशन आने के बाद आईएनजी वैश्य बैंक का कोटक में विलय कर दिया था और उसके सारे कार्य बैंक के अधीन कर दिए थे।

31 जनवरी 2014 को आईएनजी बैंक रुद्रपुर शाखा में शशिलता, पवन सिंह निवासी मोहल्ला रामलीला बहेड़ी बरेली द्वारा ग्राम उनई खालसा में 1.442, उनई मकरुआ बहेड़ी में 3.0982 हेक्टेयर और ग्राम देशनगर में 2.1274 हेक्टेयर भूमि के दस्तावेज बैंक को दिखाकर 26 लाख रुपये का कृषि भूमि ऋण लिया था और ऋण लोन के गारंटर ऋणधारक पवन सिंह को बनाया गया था

ऋण अनुबंध के अनुसार, शशि लता एवं पवन सिंह को बैंक से लिया गया ऋण समय पर ब्याज सहित किश्तों में चुकता कर बैंक से नोड्यूज प्रमाण / डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्राप्त कर बंधक रखी अपनी कृषि भूमि से बैंक का चार्ज भार मुक्त कराना था। बावजूद इसके उन्होंने लोन नहीं चुकाया।

सत्यापन के दौरान मिली गड़बड़ी
31 मार्च 2017 को ऋण खाता एनपीए हो गया, जब बैंक कर्मियों ने बैंक के पक्ष में बंधक की गई कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन किया तो पता चला कि बंधक कृषि भूमि में बहेड़ी जिला बरेली के अभिलेखों (खतौनी) में बैंक का चार्ज दर्ज नहीं है।

इस दौरान पता चला कि शशि लता एवं पवन सिंह व लोन के गारंटर माेहन सिंह ने धोखाधड़ी कर बैंक से लिए गए ऋण को हड़पने की नीयत से कृषि ऋण का एक फर्जी नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनाकर उसे बैंक द्वारा प्रदत्त असली नो ड्यूज सर्टिफिकेट की तरह प्रयोग कर उसे तहसील कार्यालय बहेड़ी जिला बरेली में दाखिल कर तहसील कर्मियों की मिलीभगत से बैंक के पक्ष में बंधक की गई कृषि भूमि को बंधक मुक्त करा लिया है, जबकि शशि लता, पवन सिंह एवं मोहन सिंह पर 8772222 रुपये का बकाया है।

इसकी तहरीर पुलिस को दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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