ऋषिकेश, माता पिता ने कराया नाबालिक लडकी का विवाह पुलिस ने लिया एक्सन

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हरिद्वार, हमारे देश में बाल विवाह को अपराध माना गया है इसके बावजूद भी कुछ माता-पिता अपनी बेटी की शादी कम उम्र में ही कर देते हैं वही इस बाल विवाह के कारण बेटी को जिंदगी भर दुखों के साथ जीवन यापन करना पड़ता है बाल विवाह को लेकर सरकार एक्शन में है वहीं अगर कहीं बाल विवाह होता मिलता है तो पुलिस माता-पिता से लेकर ससुराल तक मुकदमा दर्ज कर लेती है ऐसा ही एक मामला ऋषिकेश के आईडीपीएल कृष्णा नगर से सामने आया है जहां एक नाबालिक लड़की का विवाह 7 महीने पहले दिल्ली के युवक से कर दिया गया था खुलासा तब हुआ जब लड़की ने महिला आयोग में अपने पत्ते खिलाफ मारपीट का मुकदमा कराया

मिलि जानकारी अनुसार आयोग ने पीड़िता की शिकायत का संज्ञान लेकर ऋषिकेश पुलिस को जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद पुलिस की ओर से पीड़िता के माता-पिता और उसके पति के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक केआर पांडेय ने बताया कि कृष्णा नगर कॉलोनी आइडीपीएल ऋषिकेश निवासी एक 16 वर्षीय किशोरी का विवाह इस वर्ष नौ फरवरी को उसके माता-पिता ने महात्मा गांधी मार्ग, पंजाबी बाग, पश्चिम दिल्ली निवासी 22 वर्षीय विकास दास के साथ करावा दिया। वहीं युवक लड़की के साथ मारपीट अक्सर किया करता था जिससे परेशान होकर लड़की ने बाल संरक्षण आयोग से की थी।

जिसके बाद आइडीपीएल पुलिस चौकी प्रभारी उप निरीक्षक ज्योति प्रसाद उनियाल को इस मामले की जांच सौंपी गई थी। पुलिस जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि शिकायतकर्ता नाबालिग है और उसका बाल विवाह करवाया गया था। जिसके बाद जांच अधिकारी उप निरीक्षक ज्योति प्रसाद उनियाल ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपित पति विकास दास, किशोरी की मां रीना और पिता गोपाल मंडल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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