करोनो के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए उत्तराखंड में नई गाइडलाइंस जारी

0
57

हरिद्वार, उत्तराखंड सरकार ने करोनो के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी की है जिसके चलते मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सुखबीर सिंह संधू द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य के सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सलून, थियेटर, ऑडिटोरियम एवं मीटिंग हॉल से संबंधित सभी गतिविधियां कोविड-19 का अनुपालन करते हुए 50 % क्षमता के साथ खुलेंगे।

प्रदेश में संचालित सभी स्विमिंग पूल एवं वाटर पार्क भी आगामी 22 जनवरी तक बंद रहेंगे। प्रदेश में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के लिए 50 % क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी समारोह एवं शव यात्रा में 50% क्षमता के अनुसार लोग शामिल हो सकेंगे।

इसके अलावा राजनीतिक रैलियां एवं धरना प्रदर्शन को आगामी 22 जनवरी 2022 तक के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। होटल रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबों को आधी क्षमता तथा कोविड-19 प्रोटोकोल के तहत संचालन करने की अनुमति होगी। इसके अलावा जो गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों में प्रतिबंधित है, ऐसी गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।

राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित इंडोर मीटिंग में अधिकतम 300 लोगों अथवा स्थल की क्षमता की 50% लोगों, इनमें से जो भी कम हो, को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 22 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षाएं संचालित हो॔गी।

ये रहेंगे बंद:

  • आंगनबाड़ी केंद्र, 12 वीं कक्षा तक के सभी सरकारी, सहायताप्राप्त व निजी स्कूल
  • स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क भी रहेंग बंद
  • राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर 22 तक पांबदी, इंडोर कार्यक्रम को सशर्त छूट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here