हरिद्वार, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव को 139 करोड़ के चारा घोटाले में सीबीआई की अदालत ने 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया. लालू के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी. लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा.
मिली जानकारी अनुसार लालू यादव को ये सजा 1990-95 के बीच डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में हुई है. जिसमें 1996 में दर्ज हुए इस केस में 170 लोग आरोपी थे.जिसमें 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है और सात आरोपी सरकारी गवाह बन गए. वहीं दो आरोपियों ने दोष स्वीकार किया है. इस पांचवे केस से पहले लालू यादव को चार दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है.डोरंडा कोषागार का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था. चारा घोटाले में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था. सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि लालू यादव जब वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री थे तो उनकी नाक के नीचे यह सब कुछ हुआ, यानी यह सब उनकी जानकारी में था.
लालू यादव फिलहाल बेल पर बाहर हैं और उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली थी. कोर्ट ने उन्हें कुछ सजा काटने और स्वास्थय संबंधी परेशानियों के कारण बेल दी थी. रांची के जेल में सजा काटने के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था. इधर, हाईकोर्ट ने उनके हेल्थ इश्यू को देखते हुए बेल दी थी.