हरिद्वार, देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया कि 23अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू हो राहा है इस दौरान किसी भी संगत संगठन को जलूस अनशन इत्यादि पर शक्ति बढ़ती जाएगी विधानसभा परिषद के चारो और 300मीटर के दायरे विधानसभा सत्र के समाप्ति तक धारा 144 लागू कर दी जाएगी वही आदेश के खिलाफ जाने वालों पर धारा 188 मे मुकदमा दर्ज किया जाएगा
सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी भवनों में नारे लिखना, भड़काऊ भाषण, भ्रामक प्रचार-प्रसार प्रतिबन्धित है। उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी सार्वजनिक स्थान पर चैराहों पर पांच अथवा उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
इस परिधि में किसी भी प्रकार के बसों, ट्रैक्टर ट्रालियों अथवा चैपहिया एवं दुपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेगा। साथ ही जुलूस अथवा सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा। ये आदेश 23 सितम्बर से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।