रांची, तब्लीगी जमात से जुड़े 16 विदेशियों की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी गई। आरोपितों की ओर से तर्क दिया गया कि वे भूलवश लॉकडाउन में फंस गए थे, जमानत दे दी जाए। इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी ने कहा कि यह पासपोर्ट एक्ट और वीजा एक्ट का उल्लंघन का मामला है।
अदालत ने कहा, आप लोग भारत घूमने आए थे। पर्यटन स्थल पर घूमने के बजाय आप धर्म प्रचार में जुटे रहे। संक्रमण की चपेट में आने के बाद भी अपनी पहचान छिपाकर मस्जिद में छिपे रहे। महामारी फैलाने में मदद दी। आप लोगों को रियायत नहीं दी जा सकती है। वहीं, तब्लीगियों को पनाह देने वाले हिंदपीढ़ी के हाजी मेराज उर्फ मेराजुद्दीन को पांच हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई।