शक्तिमान प्रकरण: गणेश जोशी समेत पांच आरोपी दोषमुक्त,

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हरिद्वार,उत्तराखंड पुलिस के शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले देहरादून की सीजेएम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, योगेंद्र रावत समेत पांचों आरोपियों को बरी कर दिया है. देहरादून CJM कोर्ट लक्ष्मण रावत की अदालत ने इस मामले में साक्ष्यों और सबूतों के अभाव में मंत्री गणेश जोशी समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त करने का आदेश दिया है. साल 2016 में पुलिस के सर्वश्रेष्ठ घोड़े शक्तिमान की मौत प्रकरण में राज्य सरकार बनाम गणेश जोशी के खिलाफ देहरादून की निचली अदालत में चल रहा था

इस सिलसिले में पुलिस ने जोशी के खिलाफ बलवे और मारपीट के अलावा पशु क्रूरता अधिनियम का मामला दर्ज कराया था. गुरुवार को देहरादून के मुख्य न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह की कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया. इस फैसले के बाद जोशी ने भावुक होते कहा, ‘मैं पहले से कह रहा था कि निर्दोष हूं. आज सत्य की जीत हुई.’ वहीं, जोशी के वकील मनमोहन कंडवाल ने बताया कि साक्ष्यों की कमी और गवाहों के विरोधाभासी बयानों के चलते कोर्ट ने जोशी को दोषमुक्त किया.

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