स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन देखे

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हरीद्वार, देशभर में कोरोना वायरस के चलते हॉस्पीटल में जगह पाना बेहद मुश्किल हो गया है. लोग हॉस्पीटल में ए़डमिट होने के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं. ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी नई गाईडलाइन जारी की है. अब किसी भी मरीज को हॉस्पीटल में एडमिट होने के लिए अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है

मिली जानकारी के अनुसार जिनमें कोरोना के लक्षण हैं और उनके पास कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें सस्पेक्ट वार्ड में एडमिट किया जाए. साथ ही कोई भी हॉस्पीटल किसी भी मरीज को एडमिट करने से इनकार नहीं कर सकता. मरीज को एडमिट करने के बाद उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा. जब तक किसी मरीज की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक उनका इलाज सस्पेक्ट वार्ड में जारी रहेगा. साथ ही ये प्रोसेस हर शहर में फॉलो किया जाएगा

मरीज को अस्पताल में भर्ती जरूरत के आधार पर किया जाएगा न कि रिपोर्ट या निवास स्थान के आधार पर. किसी भी राज्य में मरीज अपना अधिकारिक रूप से इलाज करा सकता है.

कोरोना महामारी जैसी आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने हॉस्पीटल मे एडमिट करने के नियमों में संशोधन किया है

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देशों के मुताबिक कोरोना (Corona) के लक्षण वाले मरीज CCC, DCHC या DHC वार्ड में भर्ती किए जाएंगे, भले ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटव नहीं आई हो. किसी भी मरीज को किसी भी अस्पताल में सेवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता. मरीज को ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं दी जाएंगी भले ही वह किसी अन्य शहर का रहने वाला हो.

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