10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लागू किया गया.

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लखनऊ: कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई से 13 जुलाई तक कुछ नए प्रतिबंध लगाए गए हैं. 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लागू किया गया. यूपी में इस दौरान सभी ऑफिस, दुकान, बाजार, मंडी बंद रखने का आदेश दिया गया है.

हालांकि इस दौरान रेलवे और फ्लाईट का संचालन जारी रहेगा. इस दौरान पूरे यूपी में सफाई एवं स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों के औद्योगिक कारखाने भी खुले रहेंगे, लेकिन शहरी इलाकों में जरूरी उद्योगों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे. इन प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू कराया जाएगा.

हालांकि इस दौरान रेलवे और फ्लाईट का संचालन जारी रहेगा. इस दौरान पूरे यूपी में सफाई एवं स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों के औद्योगिक कारखाने भी खुले रहेंगे, लेकिन शहरी इलाकों में जरूरी उद्योगों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे. इन प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू कराया जाएगा.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति पर उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद कोरोना संक्र्तमण तथा इन्सेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू व कालाजार जैसे संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने के लिए शासन व फील्ड के अधिकारियों को बृहस्पतिवार को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत 10 से 12 जुलाई तक प्रस्तावित स्वच्छता अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई के प्रात: 5 बजे तक सरकारी दफ्तर, बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे।

इस प्रतिबंध के दौरान रेलवे, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं तथा औद्योगिक कारखानों का संचालन पूर्व की तरह जारी रहेगा। पर, परिवहन निगम केवल रेल से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए आवश्यक बसों का ही संचालन करेगा। इसके अलावा यूपी रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अंदर आवागमन बाधित रहेगा। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य, चिकित्सा व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह होती रहेगी।

इन्हें रहेगी छूट
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति व इन सेवाओं में कार्यरत कर्मियों, कोरोना वारियर्स, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेड डिलवरी से जुड़े लोग प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों व यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय व राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा व इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप व ढाबे खुले रहेंगे।
सफाई व स्वच्छता अभियान से जुड़े सभी कार्यालय खुले रहेंगे और इसमें शामिल सभी अधिकारी व कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
कोविड-19 व संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से घर-घर मेडिकल स्क्र्तीनिंग का काम जारी हरेगा। इनसे जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। कोरोना वारियर्स व अधिकारियों-कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी बंद रहेंगे।
आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय व इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित कर्मियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा।
इस दौरान सभी एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल व सड़कें, लोक मिर्नाण विभाग के निर्माण, सरकारी भवन व निजी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी रहेगा।

माइक से जागरूकता, मजिस्ट्रेट व पुलिस साथ-साथ करेंगे पेट्रोलिंग
मुख्य सचिव ने कहा है कि अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान व चौराहों आदि पर जिला प्रशासन, पुलिस व नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से भ्रमण करेंगे। पुलिस टीमें, यूपी-112 पेट्रोलिंग के जरिए प्रतिबंधों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएंगे।

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