मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा वही एक लाख का जुर्माना

0
29

हरिद्वार, डॉन मुख्तार अंसारी को आखिरकार कोर्ट ने सजा सुना दी है 32 साल पहले कांग्रेस नेता के भाई अवधेश राय की घर के बाहर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अजय राय ने इस हत्याकांड को लेकर मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास और एक लाख का जुर्माना लगाया है

मिली जानकारी अनुसार वाराणसी के लहुराबीर में 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमला उस वक्त हुआ था, जब अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान कार से आए 5 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें अवधेश राय की मौत हो गई थी। अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व MLA अब्दुल कलाम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी जिसमें 2 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है इनमे हुई साजा

जेलर को धमकाने में 7 साल का कारावास

23 साल पुराने केस में 5 साल की सजा

मुख्तार को तीसरी सजा 10 साल की

गाजीपुर में 2 गैंगस्टर केस में सजा

मुख्तार अंसारी पर लगभग 65 मुकदमे दर्ज हैं अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि दिनदहाड़े अवधेश राय की हत्या की गई थी। 32 साल पुराने इस मामले में एमपी-एलएलए कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। घटना के दो चश्मदीद गवाहों ने गवाही दी। एमपी-एमएलए कोर्ट में सिर्फ मुख्तार अंसारी का केस चल रहा था, बाकी अभियुक्तों का मामला इलाहाबाद के जिला न्यायलय में लंबित है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here