उत्तराखंड,BH सीरीज कि नम्बर प्लेट का होगा रजिस्ट्रेशन नहीं बदलनी पड़ेगी नंबर प्लेट

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हरिद्वार उत्तराखंड शासन ने बीएच सीरीज के वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन विभाग को अनुमति दे दी है. अभी तक उत्तराखंड में बीएच सीरीज के वाहनों के नंबर जारी नहीं होते थे. अब बीएच सीरीज नंबर जारी होने के बाद अपने वाहनों को बिना किसी रोक-टोक के पूरे भारत में कहीं भी चला सकेंगे. ऐसे में अब उत्तराखंड परिवहन विभाग में अपने वाहनों के लिए बीएच सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसका लाभ केवल सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को मिलेगा परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

मिली जानकारी अनुसार केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में बीएच सीरीज लागू की थी। इस सीरीज में व्यवस्था यह है कि वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए नया पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा।

इतना ही नहीं, उन्हें एक बार ही टैक्स जमा करने की छूट मिल सकेगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह नंबर प्लेट ऐसे सरकारी कार्मिकों को आवंटित होगी, जिनका सेवाकाल के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता है।

इनमें सेना, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय विभाग और निजी या अर्द्ध सरकारी कार्यालय के कार्मिक शामिल होंगे। एक बार बीएच सीरीज नंबर का पंजीकरण हो जाता है तो वाहन मालिक किसी भी राज्य में बिना पंजीकरण बदले हुए वाहन चला सकते हैं।

BH मार्क नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को अन्य राज्यों में जाकर नया रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी. सीरीज सिर्फ कुछ विशेष प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध न होकर दोपहिया और चार पहिया सभी प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध होगी. यह सीरीज सफेद रंग के बैकग्राउंड और काले रंग के नंबरों के साथ जारी की जाएगी. वाहन डीलर द्वारा वाहन मालिक की ओर से फॉर्म 20 भरकर BH सीरीज को उपलब्ध कराये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी इसके अलावा निजी और प्राइवेट सेक्टर के ऐसे कर्मचारी जिनके ऑफिस चार से अधिक राज्यों में हैं इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

इसके लिए आवेदकों को सड़क सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें उन्हें कार्यालय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, जिसमें नियोक्ता यह बताएंगे कि आवेदक उनके यहां सेवारत है।

यह सीरीज नए वाहन के साथ ही पुराने वाहनों पर भी लागू होगी। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में सभी राज्यों से अपने यहां यह व्यवस्था लागू करने को कहा था, हालांकि विभिन्न कारणों से यह व्यवस्था परवान नहीं चढ़ पाई।

अब लंबी कसरत के बाद विभाग ने इसे लागू कर दिया है। सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि इस सीरीज में पंजीकृत होने वाले वाहनों का अधिसूचना के अनुसार तय दर पर मोटरयान कर लिया जाएगा।

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