हरिद्वार, आज शनिवार को आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी एग्जिट पोल पर 10 फरवरी को सुबह सात बजे से सात मार्च की शाम साढ़े छह बजे तक रोक लगाने की घोषणा की. यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि एग्जिट पोल कराने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके प्रकाशन या इसके प्रचार पर 10 फरवरी को सुबह सात बजे से सात मार्च की शाम 6.30 बजे तक रोक लगा दी गई है. साथ ही कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति कोई मत सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा और किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जा सकेगा। साधारण निर्वाचनों के संबद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।