दिल्ली मे अगर आप को इलाज करना है तो आप अपने पास कुछ जरूरी सामान साथ रखना होगा नही तो आप को इलाज नही मिलेगा आप को बता दे कि दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि
दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों में सभी कोविड-19 के बेड दिल्ली के निवासियों के लिए ही सुरक्षित रहेंगे. दिल्ली के बाहर वाले कोरोना मरीजों का इलाज केंद्र के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में होगा. वहीं, दिल्ली सरकार ने 7 जून को देर रात दिल्ली के कोविड-19 ( के मरीजों की पहचान करने के लिए दस्तावेजों की एक सूची जारी कर दी. इन दस्तावेजों के आधार पर ही किसी भी कोविड-19 मरीज को दिल्ली सरकार के अस्पताल में एडमिट किया जाएगा. इसके अभाव में उन्हें दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जाएगा. दिल्ली सरकार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ऐसे 7 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है.
ये हैं वे दस्तावेज
1 कोविड-19 मरीज को अस्पातल में जाने से पहले वोडर आईडी कार्ड पास में रखना होगा.
2 बैंक और पोस्ट ऑफिस के करेंट पासबुक से भी कोविड-19 के मरीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी.
3 दिल्ली के कोविड-19 मरीजों को अस्पातल में एडमिट होने से पहले राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवलिंग लाइसेंस या इनकम टैक्स रिटर्न जैसे दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाना होगा.
4 बिजली बिल, पानी बिल और लेटेस्ट गैस कनेक्शन के बिल को भी कोविड-19 मरीज दिखाकर दिल्ली सरकार के अस्पताल में इलाज करा सकते हैं. लेकिन ये बिल मरीज या उनके परिजन के नाम पर ही होने चाहिए.
5 संबंधित कोविड-19 मरीज के पते पर आया डाक विभाग से प्राप्त कोई डाक से भी हॉस्पिटल में एंट्री मिल सकती है.
6 नाबालिग मरीजे के मामले में उसके अभिभावक के नाम का कोई भी उपर्युक्त कागजात चल सकता है.
7 जून 2020 से पहले का बना आधार कार्ड भी मान्य होगा.