हरिद्वार, अगर आपको अपने मोहल्ले मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आदि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाना है तो आपको प्रशासन की अनुमति लेनी होगी अन्यथा आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सकता है ताजा मामला हरिद्वार के कई क्षेत्रों में प्रशासन ने आज मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को उतार दिया वही 5 मस्जिदों पर जुर्माना भी लगाया गया है दो मस्जिद को हिदायत देकर छोड़ दिया गया
मिलि जानकारी अनुसार अगर कोई बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ 5 हजार से 25 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। कोई बार-बार उसको रिपीट करता है, तो उसके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसकी अनुमति सिर्फ नवरात्रि या अन्य त्योहारों पर दी जा सकती है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर स्थापित करने संबंधी शर्तों के उल्लंघन के मामले में एसडीएम पूरन सिंह राणा ने कटारपुर, पथरी, धनपुरा, पदार्था ,नसीरपुर कलां आदि क्षेत्रों के सात मस्जिदों पर 5000-5000 रुपए प्रति मस्जिद की दर से जुर्माना लगाया है। जबकि दो मस्जिदों को चेतावनी जारी की गई है। पिछले दिनों क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या पर एसडीएम ने नोटिस जारी किए थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में ध्वनि मापक यंत्र स्थापित ना होने और वॉल्यूम ज्यादा होने जैसी बातों का उल्लेख किया था।
वही अगर कोई बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ 5 हजार से 25 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। कोई बार-बार उसको रिपीट करता है, तो उसके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसकी अनुमति सिर्फ नवरात्रि या अन्य त्योहारों पर दी जा सकती है।