उत्तराखंड, अजीवन सजा काटने वाला हत्या आरोपी डीपी यादव हाई कोर्ट से बरी

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हरिद्वार, नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को आज बरी कर दिया है वहीं सीबीआई अदालत के निर्देश को भी निरस्त कर दिया गया है

मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में पूर्व सांसद डीपी यादव की अपील फैसला सुनाया। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहींं पाते हुए उन्हें रिहा कर दिया है। डीपी यादव अभी अतंरिम जमानत पर भी हैं। कोर्ट ने इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों की अपीलों में निर्णय सुरक्षित रखा है।दादरी में विधायक महेंद्र भाटी की हत्या हुई थी, जिसमें पूर्व सांसद डीपी यादव समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस साल कोर्ट से डीपी यादव को कई बार बेल भी मिल चुकी थी. इस साल बेल हालांकि मेडिकल ग्राउंड पर दी गई थी, जिसका उस वक्त सीबीआई ने​ विरोध भी किया था

13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक रहे महेंद्र भाटी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ चारों अभियुक्तों द्वारा विशेष अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है।

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