उत्तराखंड मे तीन महीने के लिए लगाई गई रासुका

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हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में वारदात के बाद उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है जिसके चलते आज उत्तराखंड सरकार ने चुनाव से पहले ही तीन महीने के लिए रासुका लगा दी गई है व्यक्ति या समूह माहौल खराब करने और हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करेगा उस पर जिलाधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई कर सकते हैं। गत चार जून को उन्हें ये अधिकार दिए गए थे। अब इस अधिकार का प्रयोग वे 31 दिसंबर 2021 तक कर सकते हैं।

एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) वो कानून है, जिसे राष्‍ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालने वालों पर लगाम लगाता है। इस अधिनियम-1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्ति देने का कानून है। किसी भी राज्य की सरकार को अगर लगता है कि कोई भी कानून व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी बन रहा है तो उसे एनएसए के तहत गिरफ्तारी का आदेश दिया जा सकता है। आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बनने पर भी एनएसए के तहत गिरफ्तार करवाया जा सकता है।

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