पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 साल की सजा

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हरिद्वार,पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए गए हैं। अदालत ने इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। इस सजा के बाद इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इमरान खान को 9 मई को भी गिरफ्तार किया गया था।

मिलि जानकारी अनुसार इमरान खान पर साल 2018 से 2022 के बीच सरकारी उपहारों को बेचकर पैसा बनाने का आरोप था। ये उपहार इमरान को विदेश यात्रा के दौरान प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इन उपहारों को स्टेट डिपॉजिटरी (तोशाखाना) में रखना होता है। हालांकि, अगर कोई भी पीएम इनको अपने पास रखना चाहता है तो उसे नीलामी के तहत एक कीमत चुकानी होती है।

आरोप है कि इमरान ने 2.15 करोड़ रुपये में इन उपहारों को तोशाखाना से खरीदकर 5 करोड़ से ज्यादा में बेचा और बड़ा मुनाफा कमाया। इन उपहारों में महंगी गड़ियां, पेन और कीमती अंगूठी भी शामिल थी।

इमरान के खिलाफ फैसला आते ही पाकिस्तान पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी है। इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मामले में दोषसिद्धि से इमरान खान का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। नवंबर की शुरुआत से पहले आयोजित आम चुनावों में भी इमरान के भाग लेने की अब संभावना न के बराबर है और वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

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