राज कुंद्रा के ऑफिस पर रेड, सीज किए गए सर्वर, बिजनेस पार्टनर के खिलाफ लुकआउट नोटिस

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हरिद्वार, आज राज कुंद्रा के ऑफिस पर रेड हुई जिसमे उनके सर्वर को सीज किए गए पुलीस को शक है कि इस सर्वर का इस्तेमाल, पोर्नोग्राफ‍िक कंटेंट को ऐप और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करने के लिए किया जाता थापोर्नोग्राफ‍ी कंटेंट मामले में अरेस्ट श‍िल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्क‍िलें बढ़ती नजर आ रही है. आईटी प्रोफेशनल्स की मदद से पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है.

वही पुलिस के हाथ लगा ये सर्वर राज के ख‍िलाफ सारी पोल खोल सकता है. सर्वर के अलावा पुलिस ने फोन भी सीज किया है जिसे फोरेंस‍िक एनालाइस‍िस के लिए भेजा जाएगा. सर्वर और फोन जैसे दो बड़े सबूत राज के काले राज का पर्दाफाश कर सकते हैं इस मामले में पुलिस जल्द ही शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकती है। बता दें कि राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। राज पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप पर दिखाने का आरोप है।

शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के मामले में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उनके साथ उनके पार्टनर रयान थारप को भी हिरासत में भेजा गया है। वहीं, राज कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बक्षी के खिलाफ भी ‘लुकआउट’ नोटिस जारी हुआ है। पुलिस की मानें तो इस मामले में बक्षी सहभियुक्त हैं। बक्षी ‘हॉटशॉट’ का निर्माण करने वाली केनरीन कंपनी के को-ओनर हैं। इससे पहले मंगलवार को पूरे मामले में संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे ने बयान जारी किया है। मिलिंद भारंबे ने कहा, ‘फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफी फिल्म के सिलसिले में एक मामला दर्ज किया था। इस मामले में कल तक कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा की मुंबई में स्थित वियान कंपनी का टाइअप लंडन में केंद्रीन कंपनी से है।’

भारत देश में पॉर्न बनाने पर बैन के अलावा इसे प्रसारित करना, प्रकाशित करना और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लोगों तक पहुंचाना कानूनन तौर पर अवैध है. हालांकि इसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं माना जाता है. लेकिन यहां गौर करने वाली बात ये है कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी को देखना भी गैरकानूनी है.

हमारे देश में पॉर्न को रोकने के लिए एंटी पॉर्नोग्राफी लॉ है. पॉर्न से जुड़े मामलों में आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67(ए) और IPC की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान है. यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि IT Act की धारा 67(ए) और 67(बी) गैर-जमानती हैं. चाइल्ड पॉर्नोग्राफी से जुड़े मामले में तो POCSO कानून के तहत भी कार्रवाई होती है.

कितने साल की सजा और कितना जुर्माना?

IT Act की धारा 67(ए) के तहत पहली बार अपराध के लिए 5 साल तक जेल, 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं अगर इस अपराध में दूसरी बार संलिप्तता पाई जाती है तो 7 साल तक जेल और 10 लाख का ही जुर्माना रहता है.

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के मामले में धारा 67(बी) के तहत पहली बार अपराध करने पर 5 साल तक की जेल और/या 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं दूसरी बार अपराध करने पर 7 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है..

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