हरिद्वार, आजकल हरिद्वार में जमीन के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर या अन्य व्यक्ति जमकर धोखाधड़ी कर रहे हैं पहला मामला हरिद्वार से सामने आया था जहां थाना कनखल क्षेत्र के शिवानी पुरम में एक महिला से 24 लख रुपए प्रॉपर्टी डीलर द्वारा हड़प लिए गए थे जिसका मुकदमा थाना कनखल में दर्ज है वही दूसरा मामला आज फिर सामने आया है एक महिला से जमीन बेचने के नाम पर एक लाख रुपये हड़प लिए गए। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मिली जानकारी अनुसार आरती सिंह पत्नी धर्मेंद्र सिंह कुशवाह निवासी गली नंबर बी-10 न्यू सुभाषनगर ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि एक भूखंड का सौदा अरुण तंगप्पन निवासी क्वाटर नंबर 535 टाइप-तीन सेक्टर चार से 21 लाख में तय किया था। एक लाख ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए थे। शेष रकम बैनामे के दौरान देना तय हुआ था।
आरोप है कि वादिनी ने भूखंड का बैनामा करने के लिए संपर्क किया तो अरुण टाल मटोल करने लगा। जानकारी जुटाने पर पता चला कि उक्त भूखंड विवादित है। इस संबंध में संपर्क करने पर अरुण तंगप्पन ने सिविल जज सीनियर डिविजन का एक आदेश दिखाते हुए फैसला उसके हक में होने की बात कही। उसने विश्वास दिलाया कि मां का निधन होने के बाद वह प्लॉट का वारिस है। संदेह होने पर वादिनी ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट से जानकारी ली तो मालूम हुआ कि इस नाम से कभी कोई वाद योजित ही नहीं हुआ।
आरोप है कि वाद के आदेश की प्रति पूरी तरह से फर्जी थी। अरुण तंगप्पन की बहन भी संपत्ति में वारिस है। अरुण ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसकी रकम हड़प ली गई है। कोतवाली प्रभारी रमेश तनवार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।