होटल, मॉल और धार्मिक स्थल खोलने के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए कैसे होंगे नियम

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नई दिल्ली: कोरोना संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिलहाल अनलॉक 1 का पहला चरण लागू है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार यानि 8 जून से खुलने वाले धार्मिक स्थलों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कार्यक्षेत्र के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने साफ कहा है कि इन जगहों पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना होगा तथा फोन में आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल करना होगा।

मॉल, रेस्तरां या कार्यस्थलों में आने वाले लोगों को सभी सामान्य नियमों का पालन करना होगा। यहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों, श्रमिकों या संरक्षक को कोरोना से बचाव के सभी उपायों को अपनाना होगा। इनमें यथासंभव कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी, फेस कवर या मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि जब हाथ साफ न हों तब भी साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक हाथ धोने की प्रैक्टिस करें। जहां भी संभव हो अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र (कम से कम 20 सेकंड के लिए) का उपयोग किया जा सकता है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि थूकना प्रतिबंधित होगा, आरोग्य सेतु ऐप का इंस्टालेशन और उपयोग की सभी को सलाह दी जाएगी। सभी रेस्तरां को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि डाइन-इन के बजाय टेकवेज को प्रोत्साहित किया जाए। होम डिलिवरी करने वाले कर्मचारी ग्राहक को सीधे पैकेट नहीं देंगे बल्कि ग्राहक के दरवाजे पर पैकेट छोड़ेंगे। रेस्तरां अपने होम डिलीवरी वाले कर्मचारियों की थर्मल जांच करेगा। रेस्तरां के लिए अनिवार्य हाथ स्वच्छता (सैनिटाइजर डिस्पेंसर) और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान होगा। फेस कवर / मास्क का उपयोग करने पर ही सभी कर्मचारियों और संरक्षकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। रेस्तरां के अंदर हर समय फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन
कर्मचारी जो अधिक जोखिम में हैं, जैसे बुजुर्ग कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और ऐसे कर्मचारी जो बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने होगी। उन्हें लोगों के साथ सीधे संपर्क में आने वाले किसी भी फ्रंट-लाइन वर्कर के संपर्क में नहीं आना चाहिए। रेस्तरां प्रबंधन जहां भी संभव हो, घर से काम करने की सुविधा प्रदान करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, पार्किंग स्थल के बाहर और परिसर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।

मॉलों के अंदर दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन गेमिंग आर्केड्स और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। इसी तरह एलीवेटर की संख्या भी सीमीत होगी तथा एसी का तामपान 24-30 डिग्री रखने का आदेश दिया गया है। वहीं होटल में मेहमान के कमरे को सामान रखने से पहले पूरी तरह डिसइंफेक्ट किया जाएगा। धार्मिक स्थलों ने प्रवेश से पहले हाथ पांव धोना जरूरी। प्रसाद वितरण या पवित्र जल के छिड़काव पर रहेगी रोक। इसके अलावा लोगों की भीड़ जुटाकर भजन कीर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

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