उतर प्रदेश,समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को ईडी ने रामपुर जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया है। बेटे अब्दुल्ला के साथ आजम जेल बाहर निकले। तभी ईडी ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। दो पैनकार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। हाईकोर्ट से जमानत के बाद आजम और अब्दुल्ला की ओर से एमपी-एमएलए सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट में अलग-अलग मामलों में जमानती दाखिल किए थे, जिनके सत्यापन के आदेश अदालत ने पुलिस और राजस्व प्रशासन को दिए थे। पहले शुक्रवार को ही रिहाई की उम्मीद थी। लेकिन एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट से आजम खां के विचाराधीन पांच मुकदमों में रिहाई परवाने जारी कर दिए गए,लेकिन, एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिहाई परवाने जारी नहीं हो सके। जिसके चलते दोनों की रिहाई टल गई थी। लेकिन आज पूरी प्रक्रिया के बाद रामपुर जेल से आजम और अब्दुल्ला रिहा हो गए। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से ही आजम समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई थी। लेकिन दोपहर का जश्न शाम होते-होते मायूसी में बदल गया था।
दोनों की ओर से जमा कराए गए 6.25 लाख रुपये
दो पैनकार्ड मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को आजम खां और अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर की थी। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि जमा करने और 50-50 हजार रुपये के दो-दो जमानती दाखिल करने की शर्त रखी थी। शुक्रवार को आजम खां की ओर से 2.50 लाख रुपये जुर्माने की आधी राशि और एक लाख रुपये जमानतियों के जमा कराए गए।
इस तरह कुल 3.50 लाख रुपये जमा हुए। वहीं, अब्दुल्ला आजम की ओर से 1.75 लाख रुपये जुर्माने की आधी राशि और एक लाख रुपये जमानतियों के जमा कराए गए। उनकी ओर से कुल 2.75 लाख रुपये जमा किए गए। इसके बाद कोर्ट ने दोनों के रिहाई परवाने जारी कर दिए थे।
