हरिद्वार,बदरीनाथ धाम में चढ़ावाचोरी मामले के मुख्य आरोपित वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल को शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत नहीं मिली।साथ ही उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड की एप्लीकेशन भी निरस्त हो गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा छह अगस्त तक बढ़ा दी है।
बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवादित मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल से आगे की पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए चमोली न्यायालय से उसकी कस्टडी रिमांड मांगी थी। वहीं, दूसरी ओर आरोपी के वकीलों ने अदालत में जमानत की गुहार लगाई थी।
नहीं मिली प्रमोद को राहत
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस की कस्टडी रिमांड की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने आरोपी प्रमोद नौटियाल को भी किसी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है।न्यायालय के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहना होगा। अदालत के निर्देशानुसार, आरोपी आगामी 6 अगस्त तक पुरसाड़ी कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और जांच जारी है।
