हरिद्वार,जिला प्रशासन ने हरिद्वार और लक्सर तहसील के 23 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री पर लगी रोक को हटा लिया है जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर हरिद्वार व लक्सर तहसील के सब-रजिस्ट्रार को प्रतिबंधित खसरों को छोड़कर अन्य जमीनों की रजिस्ट्री शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।हालांकि, प्रतिबंधित खसरों की सूची भी जारी गई है। जिन्हें छोड़कर बाकी जमीनों की बिक्री के लिए रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।
सात जुलाई को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334ए (पुरकाजी–लक्सर–हरिद्वार) के चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य को गति देने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हरिद्वार और लक्सर तहसील के 23 प्रभावित गांवों की जमीनों की खरीदारी पर अस्थाई रोक लगाई थी। इनमें हरिद्वार तहसील के 18 और लक्सर तहसील के पांच गांवों में तब से अब तक जमीनों के बैनामे नहीं हो रहे हो रहे थे, लेकिन, अब चौड़ीकरण के लिए जमीन चिह्नित होने पर खरीद-फरोख्त पर लगाई गई रोक को हटाने के आदेश जिलाधिकारी ने जारी कर दिए हैं।
इससे प्रतिबंधित खसरों को छोड़कर शेष जमीनों के बैनामे कराए जा सकेंगे। प्रतिबंध हटने के बाद हरिद्वार तहसील के टिक्कमपुर, मोहम्मदपुर कुन्हारी, जसोधरपुर, बादशाहपुर शेरपुर भट्टीपुर, बाणगंगा नंबर-2, धमोली उर्फ खेरवाला, शाहपुर शीतलाखेड़ा, भवानीपुर जमालपुर, मुस्तफाबाद, पदार्थ उर्फ धनपुरा, फेरुपुर रामखेड़ा, कटारपुर अलीपुर, किशनपुर, जियापोता, नूरपुर पंजनहेड़ी, जमालपुर कला, मिस्सरपुर मुस्तहकम, जगजीतपुर और तहसील लक्सर के फिदाईपुर, सुल्तानपुर आदमपुर, पुंडरीपुर उर्फ पीपली, बुड़्डाखेड़ा मीमला, अकबरपुर ऊद की जमीन की भूमि को खरीदा जा सकता है।

