हरिद्वार, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रावधानों के अनुरूप वक्फ बोर्ड जल्द ही नया निकाहनामा लागू करने की तैयारी में है। नए प्रारूप में दूसरे, तीसरे या चौथे निकाह के लिए कोई प्रावधान या कॉलम नहीं होगा।
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के अनुसार, एक पत्नी के रहते दूसरा निकाह करना UCC के तहत मान्य नहीं होगा। नए निकाहनामे के लागू होने के बाद निकाह का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा।
केवल पंजीकृत मौलवी ही करा सकेंगे निकाह
नए नियमों में मौलवियों की भूमिका को भी निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद केवल पंजीकृत मौलवी ही अधिकृत रूप से निकाह करा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करते हुए दूसरा निकाह कराने या गलत निकाहनामा जारी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
बताया गया है कि नए निकाहनामे के प्रारूप को UCC से जुड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड इसे जल्द, लगभग एक महीने के भीतर लागू करने की दिशा में काम कर रहा है।
इसके अलावा नए प्रारूप में निकाह के लिए आवश्यक दस्तावेजों और शपथपत्र जैसी औपचारिकताओं को भी शामिल किया जा सकता है।
उत्तराखंड में UCC के लागू होने के बाद विवाह और तलाक से जुड़े नियम सभी समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचे के तहत संचालित किए जा रहे हैं।
